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पटना में एलपीजी गैस की ब्लैकमार्केटिंग पर प्रशासन सख्त, चार मामले दर्ज; डीएम ने नियमित छापेमारी का दिया निर्देश

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पटना।घरेलू एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी Thyagarajan SM के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार गैस एजेंसियों और वितरण व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही गैस की ब्लैकमार्केटिंग, जमाखोरी या अन्य अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
जिला प्रशासन के अनुसार अब तक इस मामले में कुल चार प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इनमें बाढ़ अनुमंडल में तीन और दानापुर अनुमंडल में एक एफआईआर शामिल है। ये सभी मामले घरेलू एलपीजी गैस के दुरुपयोग और अवैध गतिविधियों से जुड़े हैं।
प्रशासनिक जांच के दौरान बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र में कुछ रेस्टोरेंट और फूड कैफे में व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्धारित कमर्शियल गैस सिलेंडर की जगह घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए संबंधित संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं दानापुर क्षेत्र में घरेलू गैस की ब्लैकमार्केटिंग से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए एक एफआईआर दर्ज की गई है।
जिलाधिकारी Thyagarajan SM ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एलपीजी गैस की पारदर्शी और व्यवस्थित आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए अपर जिला दंडाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से गैस एजेंसियों और वितरकों का निरीक्षण कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि आम लोगों से भी फीडबैक लिया जा रहा है ताकि आपूर्ति व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जा सके। यदि किसी भी स्थान पर गैस की जमाखोरी, ब्लैकमार्केटिंग या अधिक कीमत पर बिक्री की शिकायत मिलती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग या अवैध कारोबार में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (एस्मा) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने प्रखंड स्तर पर एलपीजी गैस से संबंधित शिकायतों के समाधान और सिलेंडर की जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए 28 विशेष धावा दलों का गठन भी किया है। इन दलों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक और सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। ये टीमें नियंत्रण कक्ष या उपभोक्ताओं से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर त्वरित जांच और कार्रवाई कर रही हैं।
साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में गठित धावा दलों की निगरानी करें और घरेलू गैस से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि घरेलू एलपीजी गैस से संबंधित शिकायतों और सूचनाओं के लिए जिला स्तर पर एक हेल्पलाइन और नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। उपभोक्ता दूरभाष संख्या 0612-2219810 पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सभी सूचनाओं और शिकायतों को पंजी में दर्ज कर उन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
जिला प्रशासन का कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और गैस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी तथा सुचारू बनाए रखने के लिए निगरानी और कार्रवाई का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

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